Explanation : वर्मा समिति मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित है। भारत सरकार ने मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2001 में जे एस वर्मा समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी प्रस्तुत रिपोर्ट में मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वन हेतु इनके प्रचार-प्रसार पर बल दिया है। वर्मा समिति की प्रमुख सिफारिशें थी–
• जे एस वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्त्तव्यों की पहचान और क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की सिफारिशें की हैं।
• सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित माया अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।
• वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।
• राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अनादर का निवारण करता है।
• वन अधिनियम, 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर-वन उद्देश्यों के लिए, प्रयोग पर रोक लगाता है।
• भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से प्रेरित अभयारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा।
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