अनुच्छेद 169 के अधीन संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्सादन का उपबंध कर सकती है। संसद को यह शक्ति है कि वह किसी राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, परिषद क सृजन करे। संसद परिषद के उत्सादन या सृजन के लिए विधि तभी बन सकती है, जब राज्य
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