संविधान के अनुच्छेद 112 (3) के अनुसार, निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय हैं — राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते, ऐसे ऋण भार, जिनका दायित्व भारत सरका
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