राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्य सभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके
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