52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल-बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 माह के अंदर किसी राजन
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