अनुच्छेद-124(6) के अनुसार, सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जो कम-से-कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, कि
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