Explanation : राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु उन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, वह भी तब जब वे दिवालिया घोषित हो जाएं, पदावधि
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