राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से आता है। याद रहे कि राज्यपाल ऐसी उपलब्ध्यिों, भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है जो संसद विधि द्यारा अवधारित हो। यदि एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो अनुच्छेद (15
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