राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 56 (1) (क) के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। [अनुच्छेद 56 (2)]। भारत के राष्ट्रपति,
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