Explanation : राष्ट्रपति के पद की रिक्ति 6 महीने में भरनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने पर अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्त होने की तारीख के पाश्चात
...Read More