अनुच्छेद-356 के अधीन, राष्ट्रपति किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में सांविधानिक तन्त्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। आपात स्थिति की घोषणा
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