भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से, अस्थाई अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय क
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