अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर ओर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। इस प्रकार राज्य का राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता। यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। वास्तव में, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प
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