Explanation : भारतीय संविधान में धन विधेयक अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। धन विधेयक की परिभाषा करते हुए, अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक वह विधेयक होता है, जिसमें केवल इन विषयों के बारे में उपबंध होता है अर्थात् कर, उधार, संचित निधि तथ
...Read More