मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति (President) करता है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमन्त्री द्वारा नामित) शामिल होते हैं। राष्ट्र
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