Explanation : उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के परंतुक के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष तक निश्चित किया गया है, परंतु (क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को सम्बो
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