Explanation : उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है। अनुच्छेद-124 के अनुसार, 'संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधान के
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