Explanation : 'शारदा एक्ट' बाल विवाह रोकने के लिए पारित हुआ था। बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 18 वर्ष तय की गई, जिसे बाद में
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