संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता का अंत किया गया है तथा किसी भी रूप में उसे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियम किया। 1
...Read More