यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह की अवधि के अन्दर निर्वाचन करना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतों का गठन (अनुच्छेद 243 ख), उनका निर्वाचन, शक्तियाँ इत्यादि का वर्
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