अनुच्छेद 13 के अनुसार, 'संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल, दोनों की कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूत करना है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को क्षीण करता है, शून्य हो और न्यायालय को यह शक्ति होगी कि उसे शून्य घ
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