Explanation : नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, ‘भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रीकरण द्वारा तथा किसी भू–भाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है।’ ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 3, 4, 5(1) और 5(4) म
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