सूचना के अधिकार को संसद ने विधिक अधिकार मानते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया। इस अधिनियम पर 15 जून, 2005 को भारत के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तत्पश्चात् 12 अक्टूबर, 2005 से यह देश के सभी भागों में लागू हो गया। इस अधिनियम द्वारा किसी भी
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