अनुच्छेद 110 (3) के अनुसार, 'यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधयेक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। धन विध्येक लोकसभा मे ही प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा में पास होने के बाद इसे राज्यसभा के अनुमोदनार्थ भेजा जाता
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