Explanation : भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में पांच प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। जबकि, पूर्व समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में छ: प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया था, तीसरे प्रकार के दंड का प्रावधान को 1949 के अधिनियम सं. 17
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