Explanation : 19 मार्च, 1919 को रौलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ' न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील' किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के
...Read More