सीट बेल्ट न लगाने पर चालान कितने का है?

(A) 10000
(B) 100
(C) 500
(D) 1000

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Answer : 1000

Explanation : सीट बेल्ट न लगाने पर अब 1000 रुपये का जुर्माना है। इससे पहले धारा 194B के तहत इसपर जुर्माना केवल 100 रुपये का था। देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन विधेयक (New Motor Vehicle Act 2019) लागू हो गया है। बता दे कि सड़क सुरक्षा में सुधार तथा ग्रामीण एवं सार्वजनिक परिवहन की मजबूती के लिए 1988 के मोटन वाहन अधिनियम में संशोधन हेतु मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 को संसद के दोनों सदनों ने जुलाई—अगस्त 2019 में पारित किया है तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात् नए कानून का रूप इसने ले लिया है। लोकसभा ने मूलत: 23 जुलाई, 2019 को इसे पारित किया था, किन्तु राज्य सभा ने तीन सरकारी संशोधनों के साथ 1 अगस्त, 2019 को पारित किया। इन संशोधनों के कारण लोकसभा में 5 अगस्त, 2019 को इसे पुन: पारित कराया गया। मोटर वाहन अधिनियम में जो प्रमुख संशोधन संशोधित अधिनियम के जरिए किए गए हैं, उनमें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना राशियों में वृद्धियां शामिल हैं।
Tags : मोटर वाहन अधिनियम
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Web Title : Seat Belt Na Lagane Par Kitna Jurmana Hai