राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 20 मार्च, 1993 में 31 करोड़ रुपये के कोष के साथ की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग की महिलाओं को क्रेडिट के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका पंजीकरण एक सोसायटी के रूप में सोसायटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत किया गया। इस कोष का संचालन एक बोर्ड द्यारा किया जाता है। राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास, इस बोर्ड के अध्यक्ष होते है। देश भर में लगभग 103 NGOs ऐसे हैं, जिनके माध्यम से यह बोर्ड अपनी गतिविधि चला रहा है।