(A) केवल राज्य सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को
(B) केवल केंद्र सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को
(C) केवल राज्य तथा केंद्र सरकारों के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों को
(D) केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यरत कर्मचारियों को