(A) कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियन्त्रण में लिया जाना किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है।
(B) कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियन्त्रण में लिया जाना किसी राज्य अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है।
(C) कोई ऐसा उद्योग जिसका नगरपालिका द्वारा नियन्त्रण में लिया जाना किसी नगरपालिका नियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है।
(D) कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियन्त्रण में लिया जाना किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है।