निर्वाचक आयुक्त हटाया जा सकता है?

(A) मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा
(B) प्रधानमंत्री द्वारा
(C) मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Question Asked : UPPSC 2014

Answer : मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा

संविधान के भाग-15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है।
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Web Title : Nirvachak Aayukt Hataya Ja Sakta Hai