Explanation : मूल अधिकारों की संख्या छ: है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान (यानि अधिकार के विधेयक) से प्रभावित रहे। मूल अधिकारों को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। निम्न छ: अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है-
1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32)
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार
1. केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)।
2. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)।
3. विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)।
4. अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी (अनुच्छेद 29)।
5. अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार (अनुच्छेद 30)।
भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार
(केवल शत्रु देश के लोगों को छोड़कर)
1. विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण (अनुच्छेद 14)।
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