किसे सजा माफ करने या सजा में हेर-फेर करने की शक्ति प्राप्त है?

(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के प्रधानमंत्री
(C) विभिन्न राज्यों के राज्यपाल
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

Answer : विभिन्न राज्यों के राज्यपाल

Explanation : भारतीय संविधान के अनुच्छेद-161 के अनुसार राज्यपाल को सजा माफ करने या सजा में हेर-फेर (विराम या परिहार) करने का अधिकार है, परंतु मृत्यु दंडादेश के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने के शक्ति प्रदान की गयी है जो 1. किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड, 2. सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड या फिर 3. किसी अपराध के लिए दिया गया दंड के लिए दोषी पाए गये हैं।
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