भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 91 के अनुसार,
ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है – धारा 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वत: अपराध है जो उस व्यक्ति को, जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है, उन कार्यों से कारित हो, या कारित किए जाने का आशय हो, या कारित होने की संभाव्यता, ज्ञात हो।
दृष्टान्त
गर्भपात करना (जब तक कि वह उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक न किया गया हो) किसी अपहानि के बिना भी, जो उसने उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वत: अपराध है। इसलिए वह ‘ऐसी अपहानि के कारण’ अपराध नहीं है; और ऐसा गर्भपात कराने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायनुमत नहीं बनाती।
According to Section 91 of the Indian Penal Code 1860,
Exclusion of acts which are offences independently of harm caused — The exceptions in Sections 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause, or be intended to cause, or be known to be likely to cause, to the person giving the consent, or on whose behalf the consent is given.
Illustration
Causing miscarriage (unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman) is an offence independently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offence “by reason of such harm” and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act.