भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 72 के अनुसार,
कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेश है वह किस अपराध का दोषी है — उन सब मामलों में, जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किन्तु यह संदेशपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है, यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है।