भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 70 के अनुसार,
जुर्माने का छह वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान में उद्ग्रहणीय होना – सम्पत्ति को दायित्व से मृत्यु उन्मुक्त नहीं करती – जुर्माना या उसका कोई भाग, जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात् छह वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन छह वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय, उद्गृहीत किया जा सकेगा, और अपराधी की मृत्यु किसी भी सम्पत्ति को, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके ऋणों के लिये वैध रूप से दायी हो, उस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती।
According to Section 70 of the Indian Penal Code 1860,
Fine levialbe within six years, or during imprisonment — Death not to discharge property from liability — The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period than six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.