भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 68 के अनुसार,
जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना – जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा, जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहीत कर लिया जाए।