भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 66 के अनुसार,
जुर्माना न देने पर किस भाँति का कारावास दिया जाए – वह कारावास, जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भाँति का हो सकेगा, जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जा सकता था।
According to Section 66 of the Indian Penal Code 1860,
Description of imprisonment for non-payment of fine — The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.