आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
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भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 घ के अनुसार,
सामूहिक बलात्संग — जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहाँ उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जा ...read more
ब्लू टूथ सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तीसरी पीढ़ी का उपकरण है, जो संचार क्षेत्र के लिए एक क्रान्तिकारी तकनीक साबित हुआ है, कम्प्यूटर जगत में ब्लू टूथ एक मानक टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद हमारे कम्प्यूटरों को तारों के जाल से निजात दिलाना है, इस तकनीकी की मदद से सेलफोन और लैपटॉप या ऐसे कोई भी दो अन्य उपकरण (जिनमें ब्लू टूथ तकनीकी का प्रयोग किया गया हो) बिना तार के एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं, इस तकनीकी की मदद से एक छोटी रेंज में रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा आवाज सुनने तथा डाटा स्थानान्नतरण का कार्य किया ...read more
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग लोकपाल योजना (Banking Ombudsman Scheme) बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए 14 जून, 1995 से देशभर में लागू कर दी है। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1949 की धारा 35क के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशक के माध्यम से लागू की गई है। इसके तहत् अलग-अलग क्षेत्रों के लिए 15 ग्राहक प्रहरी (Onibudsnan) नियुक्त किए जा चुके हैं। इनकी नियुक्ति नई दिल्ली, भोपाल, बंगलुरू, चंडीगढ़, हैदराबाद, मुंबई, पटना, जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोल ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 24 के अनुसार,
'बेईमानी से' — जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को 'बेईमानी से' करता है, यह कहा जाता है।
According to Section 24 of the Indian Penal Code 1860,
“Dishonestly” — Whoever does anything with the intention of causing wrongfully gain to one person or wrongful loss to another person, is said to do that thing "dishonestly". ...read more