आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
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भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 के अनुसार,
स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड – उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 323 of the Indian Penal Code 1860,
Punishment for voluntarily causing hurt — Whoever, except in the case provided for by Section 334, voluntari ...read more
भारत के कानूनी मामलों में अदालतें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत कार्यवाही करती है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पहले तक जम्मू-कश्मीर में आईपीसी की जगह रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) का इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही 1 नवबंर 2019 से जम्मू कश्मीर के सभी थानों में अब भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले तक रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) के तहत केस दर्ज किए जाते थे। जम्मू कश्मीर देश का अकेला ऐसा राज्य था जो कानूनी कार्रवाई में आ ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 89 के अनुसार,
संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य – कोई बात, जो बारह वर्ष से कम आयु के या विकृतचित्त व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक उसके संरक्षक के, या विधिपूर्ण भारसाधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, या की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्पत्ति से, की जाय, किसी ऐसी अपहानि के कारण, अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित को, या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की सम्भाव्यता कर्ता को ज् ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 427 के अनुसार,
रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है – जो कोई रिष्टि करेगा और तदद्वारा पचास रुपये या उससे अधिक की रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 427 of the Indian Penal Code 1860,
Mischief causing damage to the amount of fifty rupees — Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount ...read more