आईपीसी की धारा 63 क्या है- IPC Section 63 in Hindi
What is Section 63 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 63 के अनुसार, जुर्माने की रकम — जहाँ कि वह राशि अभिव्यक्ति नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है, वह अमर्यादित है, किन्तु अत्यधिक नहीं होगी।
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101वां संविधान संशोधन अधिनियम (2016) – इस संशोधन अधिनियम का संबंध GST (Goods and Service Tax) से है। 8 सितंबर, 2016 को संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति को हस्ताक्षरोपरांत संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियम हुआ। राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त, 2016 को तथा लोकसभा द्वारा 8 अगसत, 2016 को यह संशोधन विधेयक पारित किया गया था।
यह विधेयक संघ एवं राज्य दोनों से संबंधित है अत: इसे अधिनियमित होने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। वर्तामन में 8 राज् ...read more
फर्टिलाइजर सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको (IFFCO) की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी और इसका उद्देश्य था खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करा। इसी उद्देश्य के साथ इफको के आज देश में 5 प्लान्ट हैं। इफको के साथ देशभर के 4 करोड़ से ज्यादा किसान सीधे जुड़े हुए हैं। ये किसान कंपनी की 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के सदस्य हैं। किसानों को फायदा देने और पर्यावरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के चलते इफको ने देशभर में 36 लाख से ज्यादा नीम के पेड़ लगाए हैं। JIFCO, Omifco, KIT के साथ साझेदारी क ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 25 के अनुसार,
'कपटपूर्वक' — कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्वक करता है, यह कहा जाता है, यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं।
According to Section 25 of the Indian Penal Code 1860,
“Fraudulently” — A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. ...read more
86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 – इसका संबंध अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 ए से है। नया अनुच्छेद 21 ए, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है – 'राज्य को छह से 14 साल तक के सभी बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह संबंधित राज्य द्वारा निर्धारित कानून के तहत होगी।'
संविधान के अनुच्छेद 45 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है जिसमें छह साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 45 'राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआत ...read more