भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 60 के अनुसार,
दंडादिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा — हर मामले में, जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भाँति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय, जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा, सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिश करे कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा सम्पूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा।
According to Section 60 of the Indian Penal Code 1860,
Sentence may be (in certain cases of imprisonment) wholly or partly rigorous or simple — In every case in which an offender is punishable with imprisonment which may be of either description, it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest simple.