आईपीसी की धारा 52 क्या है- IPC Section 52 in Hindi
What is Section 52 of Indian Penal Code, 1860
January 17, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार, ‘सद्भावपूर्वक’ – कोई बात ‘सद्भावपूर्वक’ की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक् सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो।
Useful for Exams : Central and State Government Exams
टिकाऊ खेती की परिभाषा
1. 'बदलती परिस्थितियों में मानव सकी बढ़ती भोजन मांग की आपूर्ति हेतु शस्यन/कृषि प्रणाली (Cropping/Farming Systems) को इस प्रकार व्यवस्थित करना, ताकि पर्यावरण (Environment) एवं पारिस्थितिकी (Ecosystem) का संतुलन बना रहे बिगड़े नहीं, टिकाऊ (समगतिशील) खेती कहते हैं।
2. 'कृषि संसाधनों का सफलतम प्रबंध करना, ताकि नई-नई आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ ही पर्यावरण सुधरे अर्थात् गिरावट न आये और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके।
[ads_block336x280]
3. 'बदलते पर्यावरण अर्थात् धर ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 511 के अनुसार,
आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिये दंड – जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किये जाने का प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के दंड के लिये कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो यथास्थिति, आजीवन क ...read more
गाँवों में कृषि से सम्बन्धित नवीनतम जानकारी के लिए ई-चौपाल केन्द्रों की तेजी से स्थापना हो रही है, इन ई-चौपाल केन्द्रों की स्थापना गाँवों में सरकार, निजी कम्पनियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा की जा रही है, ई-चौपाल केन्द्र निजी कम्पनियों, विकास संस्थानों एवं राज्य सरकारों का ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेट के माध्यम से गाँवों में ही किसानों को कृषि की जानकारी, बाजार की माँग, विपणन एवं कृषि सम्बधी नई जानकारी उपलब्ध कराता है। ई-चौपाल केन्द्रों का संचालन पाँच-छह गाँवों को मिलाकर ...read more