भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 के अनुसार,
शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिये आशयित है – जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंगविक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाये, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाये, अथवा ऐसी स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, [वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।]
According to Section 509 of the Indian Penal Code 1860,
Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman — Whoever, intending to insult the modesty of any woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such woman, [shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years and also with fine].