भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 507 के अनुसार,
अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास – जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास-स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह पर्ववर्ती अंतिम धारा द्वारा उस अपराध के लिये उपबंधित दंड के अतिरिक्त, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।
According to Section 507 of the Indian Penal Code 1860,
Criminal intimidation by an anonymous communication — Whoever commits the offence of criminal intimidation by an anonymous communication, or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom the threat comes, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, in addition to the punishment provided for the offence by the last preceding section.