भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के अनुसार,
लोक-शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान – जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तदद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक-शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।
According to Section 504 of the Indian Penal Code 1860,
Intentional insult with intent to provoke breach of the peace — Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend Lo two years, or with fine, or with both.