भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 427 के अनुसार,
रिष्टि जिससे पचास रुपये का नुकसान होता है – जो कोई रिष्टि करेगा और तदद्वारा पचास रुपये या उससे अधिक की रिष्टि की हानि या नुकसान कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 427 of the Indian Penal Code 1860,
Mischief causing damage to the amount of fifty rupees — Whoever commits mischief and thereby causes loss or damage to the amount of fifty rupees or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.