आईपीसी की धारा 419 क्या है- IPC Section 419 in Hindi
What is Section 419 of Indian Penal Code, 1860
February 22, 2019
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 419 के अनुसार, प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दंड – जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जायेगा।
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भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153 (क) के अनुसार,
धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का सम्प्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना – (1) जो कोई –
(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएँ, धर्म, मूलवंश, जन्म–स्थान, निवास–स्थान, भ ...read more
अटल इनोवेशन मिशन (AIM) पूरे देश में व्यवसाय और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की तारीख 26 अप्रैल, 2018 है। यह मिशन भविष्य के वर्षों के लिए उद्यमशीलता की आवश्यकताओं को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग द्वारा सेटअप किया गया है। AIM विभिन्न स्तरों पर उद्यमशीलता के एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना और विकास के लिए काम करता है जिसमें SME, MSME, कॉर्पोरेट, NGO, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और विज्ञान औ ...read more
भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 के अनुसार,
जारकर्म – जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध का दोषी होगा, और दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रू ...read more
महिला स्वयंसिद्धा योजना महिला सशक्तिकरण के लिए 12 जुलाई 2001 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्यारा केन्द्रीय परामर्श समिति की बैठक में इसकी घोषणा की गई थी। महिला स्वयं सिद्ध योजना को पूर्व में संचालित इंदिरा महिला योजना और महिला समृद्धि योजना के स्थान पर क्रियान्वित किया जा रहा है। नई योजना को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का चहुंमुखी विकास, विशेष तौर पर सामाजिक और आर्थिक विकास करना है। इस योजना का चरणबद्ध तरीक ...read more