भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 406 के अनुसार,
आपराधिक न्यायभंग के लिये दंड – जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा, वह दोनों में से, किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जायेगा।
According to Section 406 of the Indian Penal Code 1860,
Punishment for criminal breach of trust — Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.