भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 ख के अनुसार,
विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग — ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान में विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
According to Section 354-B of the Indian Penal Code 1860,
Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe — Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may, extend to seven years, and shall also be liable to fine.