भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 के अनुसार,
सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गये कार्य — जब कि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो।
According to Section 34 of the Indian Penal Code 1860,
Acts done by several persons in furtherance of common intention — When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.