भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 279 के अनुसार,
लोक-मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना – जो कोई किसी लोक-मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलायेगा या सवार होकर हांकेगा जिससे मानव-जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षति कारित होना सम्भाव्य हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
According to Section 279 of the Indian Penal Code 1860,
Rash driving or riding on a public way — Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.